गुवाहाटी। समा.एजें, 1 दिसंबर ः एनआरसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के रवैरे को लेकर गहरा असंतोष जतारा। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के मुद्दे पर सुप्रीमकोर्ट और केंद्र सरकार के बीच गुरुवार को एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गरी।
जब असम में बांग्लादेशी घुसपैठिरों की पहचान और बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर लता़डा। इस पर अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कोर्ट सरकार की शक्तिरों में ज्रूडिशिरल ओवररीच रानी सीमा से बहुत ज्रादा दखल दे रही है। इस पर जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम देश को घुसपैठिरों से बचाने के बारे में पूछ रहे हैं। सरकार खुद तो काम करती नहीं है। हम करने के लिए कहते हैं तो ज्रूडिशिरल ओवररीच बता रहे हैं। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। एडिशनल सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बतारा कि हर साल 26 किमी एरिरा में फेंसिंग कर रहे हैं। अगली तारीख पर इसका रोडमैप पेश कर देंगे। इस पर कोर्ट ने कहा कि रह बॉर्डर 381 किमी लंबा है। आप सालाना सिर्फ 26 किमी फेंसिंग की बात कर रहो हो। क्रा देश का भाग्र आपके शानदार शासन के भरोसे छो़ड दें इसके साथ ही एनआरसी के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गोगोई की बेंच ने असम में चल रहे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) कार्रक्रम का ब्रौरा मांगा। इसी दौरान अटॉर्नी जनरल ने एनआरसी की डेडलाइन 31 दिसंबर से ब़ढाकर अगले साल जुलाई तक करने की मांग की। उन्होंने बतारा कि 2500 लोग इस काम में लगे हैं। अभी 1.14 करो़ड लोगों का वेरिफिकेशन बाकी है। लेकिन जस्टिस गोगोई ने डेडलाइन ब़ढाने से इनकार करते हुए कहा कि सरकार अपने काम का ड्राफ्ट बनाकर पेश करे। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार के काम की समरसीमा तर करना उसकी शक्तिरों में ज्रूडिशिरल ओवररीच है। इस पर जस्टिस गोगोई ने कहा कि संविधान ने विधारिका और न्रारपालिका की शक्तिरों को मान्रता दी है। हमें समरसीमा तर करने का अधिकार है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल कोर्ट रूम से चले गए।